पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम PM Cares for children scheme in Hindi ऐसे बच्चों के लिए लांच की गई है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता संरक्षक या अभिभावक को खो दिया । प्रधानमंत्री ने ऐसे बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य एवं उच्च शिक्षा के लिए प्रतिमाह आर्थिक सहायता की घोषणा की है । ताकि ऐसे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय आवश्यकता पूर्ण हो सके । एसे बच्चों का सम्पूर्ण विकास हो और ये भविष्य में अपने जीवन में सफल हो सकें ।
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना क्या है ?| what is PM Cares for children scheme in Hindi
कोरना महामारी कोविड-19 के दौरान अपने माता-पिता या अभिभावक को खो देने वाले बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य आवश्यकताओं हेतु मदद करने के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना लांच की गई है । इस योजना के तहत 11 मार्च 2020 से 20 फरवरी 2022 के बीच अनाथ हुए बच्चों की मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य हेतु मदद की जाएगी । PM योजना के तहत ऐसे बच्चों के 23 साल का होने पर उन्हें 10 लाख की वित्तीय मदद उनके भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए दी जाएगी।
योजना | पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना |
सरकार | केंद्र सरकार |
मंत्रालय | महिला व बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार |
लाभार्थी | 23 वर्ष की उम्र तक के बच्चे |
वैबसाइट | https://pmcaresforchildren.in/ |
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का उद्देश्य ?
योजना का उद्देश्य महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की शैक्षणिक और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों को दूर करना है, अर्थात उन्हें मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल देना। 18 साल से ऊपर का होने पर उनकी उच्च शिक्षा और आर्थिक जरूरतों का ध्यान रखते हुए प्रति माह निश्चित धनराशि प्रदान करना।
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का लाभ कैसे उठाएं ?
- सबसे पहले सरकार द्वारा निर्मित पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल पर ऐसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराना।
- फिर रजिस्ट्रेशन के लिए pmcaresforchildren.in लिंक पर जाकर रजिस्टर करें ।
- सरकार से स्वीकृत होने पर लाभ का हस्तांतरण बैंक खाते में डायरेक्ट कर दिया जाएगा ।
- वर्तमान में 1 जून 2022 तक 9000 से ज्यादा आवेदन सरकार को प्राप्त हो चुके हैं और 4000 से ज्यादा स्वीकृति हो चुके हैं ।
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थी
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थी कोरोना काल के दौरान अनाथ होने वाले 23 साल तक की उम्र के बच्चे हैं । योजना में 23 वर्ष तक के बच्चों को प्राइमरी और हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा मुफ्त प्रदान करना और उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद करना निहित है इसमें स्कॉलरशिप भी दी जाएगी।
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पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लिए नोडल मंत्रालय
- महिला व बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार केंद्रीय स्तर पर योजना के लिए नोडल मंत्रालय है ।
- राज्य स्तर पर किशोरों से जुड़े मंत्रालय या विभाग नोडल एजेंसी होंगे ।
- स्कीम को लागू करने के लिए जिला स्तर पर जिला अधिकारी नोडल अथॉरिटी होंगे।
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की विशेषताएं
- योजना में 6 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त प्राइमरी शिक्षा दी जाएगी ।
- 6 वर्ष के बाद शिक्षा आवासीय विद्यालयों के माध्यम से प्रदान की जाएगी जिसमें आवासीय और शिक्षा से संबंधित खर्च सरकार वहन करेगी ।
- प्राइमरी से बारहवीं तक के लिए विशेष स्कॉलरशिप भी उपलब्ध होंगी ।
- उच्च शिक्षा के लिए प्रतिमाह आर्थिक सहायता और स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी ।
- स्कॉलरशिप के तहत प्राइमरी से बारहवीं तक के बच्चों हेतु प्रतिवर्ष 20000 व तकनीकी उच्च शिक्षा हेतु प्रतिवर्ष 50000 तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी ।
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभ
- योजना से महामारी से प्रभावित हुए परिवारों और बच्चों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा ।
- ऐसे परिवार और बच्चे गरीबी रेखा की ओर जाने से बचेंगे ।
- अनाथ बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी ।
- बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल उपाय हो पाएगी ।
- अच्छी शिक्षा और आर्थिक सहायता से यह बच्चे कुशल मानव संसाधन के रूप में पूरे समाज और देश के लिए फायदेमंद होंगे ।
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की चुनौतियां
- ऐसे सभी बच्चों; जिन तक सूचना व संचार की पहुंच नहीं है उनकी पहचान करना और उन तक योजना का लाभ पहुचना ।
- Covid19 के दौरान बड़ी संख्या में ऐसी मौतें भी हुई जो कोविड डैथ के रूप में रिकॉर्ड नहीं हुई ऐसे बच्चों की देखभाल और पहचान करना ।
- जिन अनाथ बच्चों की आर्थिक स्थिति अच्छी है उन्हें योजना से अलग करना और उनकी देखभाल सुनिश्चित करना ।
FAQ
1. पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम क्या है?
यह स्कीम कोविड19 महामारी के दौरान कोरोना से हुई मौतों के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखभाल सुनिसचित करने के लिए लॉंच की गई है ।
2. पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के लिए कौन पात्र है?
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के पात्र कोरोना काल के दौरान अनाथ होने वाले 23 साल तक की उम्र के बच्चे हैं ।
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